DELHI - राज्यसभा में टला ट्रिपल तलाक बिल

ROHIT SHARMA :- राज्यसभा में आज शुक्रवार को ट्रिपल तलाक बिल को पेश नहीं किया गया. अब अगले सत्र में तीन तलाक बिल को पेश किया जाएगा. बिल आज पेश नहीं होने पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि पहले (शुक्रवार को) प्राइवेट मेंबर बिल लेंगे जिस पर चर्चा होगी और 2 अन्य बिल सदन लिस्टेड थे. उसमें ट्रिपल तलाक का बिल शामिल नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पर एकमत नहीं हैं.  अब शीतकालीन सत्र में ही ट्रिपल तलाक बिल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी. दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज यानी शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है. बता दें कि 29 दिसंबर को लोकसभा में तीन तलाक से जुड़ा विधेयक पारित हो गया था, जिसमें तुरंत तीन तलाक देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया था. तीन तलाक के कई प्रावधानों पर विपक्षी पार्टियों को एतराज है जिस वजह से विधेयक संसद में विवाद का केंद्र बना हुआ है. इससे पहले गुरुवार को सरकार ने तीन तलाक से जुड़े कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ प्रावधानों को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने और पति को तीन साल तक की सजा देने वाले कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी, अब मजिस्ट्रेट से ले सकेंगे जमानत
ऐसी खबरें थीं कि केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक बिल को संसद के राज्यसभा में पारित करवाने के लिए मॉनसून सत्र एक दिन के लिए बढ़ा भी सकती है. मगर फिलहाल खबर है कि तीन तलाक बिल अगले सत्र के लिए टाल दिया गया है.

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