CRIME - अधिकृत न होने के बावजूद भी क्षेत्र में चल रही है कई चिटफंड कंपनिया, रकम जमा कराने के लिए जरूरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अधिकृत होना…

मनेन्द्रगढ़। रकम जमा कराने के लिए रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया से अधिकृत नहीं होनें के बावजूद भी क्षेत्र भर में कई चिटफंड कंपनियॉ संचालित हैं। कुछ वर्षों पूर्व इस दिशा में एसडीएम मनेन्द्रगढ़ द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुये लगभग सात कंपनियों को सील किया गया था लेकिन जिले के चिरमिरी, बैकुण्ठपुर व जनकपुर समेत कई ग्रामीण अंचलों में अभी भी कई चिटफंड कंपनियॉ संचालित हैं। जो बड़े-बड़े कार्यालय खोलकर लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई जमा करवा रहें हैं।
उल्लेखनीय है कि नियमानुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी तभी बाजार में अपना कारोबार कर सकती है जब उसे रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत किया गया हो लेकिन तामझाम बनाकर क्षेत्र भर में कई चिटफंड व नेटवर्किंग कंपनियां संचालित है जिनका कोई रिकार्ड भी जिले के आलाधिकारियों के पास भी नहीं है। ऐसे में कब कोई कंपनी अपना द$फतर समेटकर फरार हो जाये कुछ कहा नहीं जा सकता।
शहर सहित आसपास के वनांचल एवं कोयलांचल क्षेत्रों में ऐसे कई संस्थान है जो आरबीआई की धारा ४५ ए के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह लोगों से रकम जमा कराने की पात्रता नहीं रखती है लेकिन इसके बाद भी कई कंपनी धड़ल्ले से चल रही है। कुछ कंपनिया लोगों से होटल के नाम पर तो कुछ डेयरी के नाम पर तो कुछ कंपनियॉ जमीन खरीदने के नाम पर किश्तों में लोगों से रकम जमा करवाती हैं। जब देने का समय आता है तो न कंपनी के अधिकारियों का पता चलता है और न कार्यालय का । अगर कोई मिलता है तो शहर का लोकल ऐजेन्ट जो अच्छे कमीशन के लालच में आकर कंपनी से जुड़ जाता है।
ऐसे में जब चिटफंड कंपनी अपनी दुकानदारी बंद कर भाग जाते है तो निवेशकों के पास सिर्फ सिर पीटने के कोई चारा नहीं बचता। जनापेक्षा है कि जिले के आलाधिकारी जिले भर में संचालित ऐसी चिटफंड, नॉनबैकिंग कंपनियों की सूची मंगाकर कम से कम उसकी जाँच कर ले। जिससे जो कंपनियॉ नियमानुसार संचालित हो रही हैं वे अपना कारोबार कर सकें। लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें उनकी सही जगह पहुंंचाया जा सके। images

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